उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है, viklang pension kaise apply kare 

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आये दिन  गरीबो और बेसहारा लोगों के लिए बहुत सी योजनाए चलाती रहती है, viklang pension yojna kya hai, और गरीबो की आर्थिक रूप से मदद करती रहती है, ठीक इसी प्रकार से विकलांगो के लिये विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है । Uttar pradesh viklang pension yojna ke liye kaise apply kare।

इस योजना में कोई भी जो किसी भी प्रकार से विकलांग है उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक मदद की जाती है अगर आप विकलांग है या आपके परिवार में कोई विकलांग है और आप उसके लिये उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना केे तहत online आवेदन करवाना चाहते है तो आप इस योजना के लिये मापदंडो, दस्तवेज़ों आदि और आवेदन करने के बारे में जानने की जरूरत  है, तो आपको इस article में इन सभी चीजों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आप अंत तक बने रहे।

UP viklang pension yojna kya hai aur iske liye aavedan kaise kare

अगर उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की बात करे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 500/- प्रति माह की धनराशि  पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है।

विकलागों के लिये पांच सौ रुपये का योगदान पेंशन के रूप में प्रत्येक महीने मिलने वाली रकम से विकलांगो को काफी मदद मिलती है, जैसे की आप लोगों को पता होगा  कि जो लोग शारारिक रूप से विकलांग होते है, उन लोगोंं को अपने जीवन को  चलाने के लियेे अपने परिवार के ऊपर  निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे में पांच सौ रुपये भी लोगों के लिए काफी होता है, इसी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, और ये योजना उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि लगभग सभी राज्यों में उपलब्ध है, लेकिन अलग अलग राज्य में पेंशन द्वारा देय राशि अलग अलग हो सकती है, लेकिन आज हम इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे है।

इस योजना को लगभग सभी विकलांगो को उस राज्य के सरकार के द्वारा दिया जाता है लेकिन बिकलांग पेंशन योजना को देने से पहले इसके कुछ मापदंड होते है जिसको ध्यान में रखते हुई लोगों का इस योजना का अंतर्गत आवेदन को स्वविकार किया जाता है, और अगर आप इस योजना के मापदंडों में नहीं आते तो आप इस योजना के पात्र नहीं होते और आपको अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पता, तो अगर आप पात्रता के मापदंडों को देखना चाहते है तो आप नीचे बताये गई सभी जानकारी से प्राप्त कर सकते है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

इस योजना में विशेष रूप से यही देखा जाता है की विकलांग योजना का पात्र 40% शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए। और भी कुछ चीजे है जिसे आप नीचे देख सकते है।

  • जो भी व्यक्ति आवेदन क्र रहा है वो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • और इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए या फिर उससे अधिक।
  •  एप्लिकेंट वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन पाने वाले व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होता।
  • आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए, इसका मतलब है कि वह अपने शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
  • यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
  • इस योजना के लिए जो भी उम्मीद वार है वो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम न कर रहे हो, अगर वो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे है तो वो इस योजना के पत्र नहीं होते।
  • और आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।

तो ये थी कुछ इस योजना के लिए पात्रता के मापदंडो के बारे में अगर आप इन सभी मापदंडों में होते है तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज़

दोस्तों अगर मै इस योजना में आवेदन करने के लिए document की बात करूँ तो आप नीचे उन सभी दस्तावेजों को देख सकते है जो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास होना ही चाहिए।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • विकलांगता प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन कैसे करें

दोस्तों अगर आप विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत अपना आवेदन online करना चाहते  है तो आप नीचे बताये तरीको के माध्यम से बहुत ही आसानी से अपना या किसी दूसरे का जो इस योजना का पात्र है उसका आवेदन कर सकते है, अगर आप आवेदन करना  चाहते है तो आप नीचे बताये गए steps को follow करे।

  • सबसे पहले आप विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक website https://sspy-up.gov.in/ पर जाये।
  • या फिर आप इस पेज पर direct जाने के लिए इस लिंक पर click करे sspy-up.gov.in
  • इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने इस योजना की official website open हो के आ जाएगी।
  • अब आप इस पेज में ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करे
  • ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन आवेदन पोर्टल ओपन होक आ जायगा जिसमे बहुत से खाली ऑप्शन मिलेंगे भरने के लिए।
  • जैसा की आप इस पेज में देख सकते है, की बहुत से खाली बॉक्स मिलेंगे भरने के लिए
  • अब आप इन सभी खाली बॉक्स में गई मांगी गई जानकारी के ध्यान पूर्वक पढ़े और सभी बॉक्स को जरूरत के अनुसार भरे
  • और इस पेज में नीचे  रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो, जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण को अपलोड करें
  • अपलोड करने के बाद आप सबसे नीचे कैप्चा कोड को भरे और submit पर click कर दे
  • submit पर क्लिक करते ही आपका online आवेदन हो जायगा।

तो आप कुछ इस तरह से आपने विकलांग पेंशन योजना के लिए online आवेदन कर सकते है और आप इस इस योजना का लाभ उठा सकते है।

इस लेख में आपने सीखा UP viklang pension yojna kya hai और viklang pension yojna kaise apply kare हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, यदि आपको ये लेख पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी जानकारी हासिल कर सकें की viklang pension yojna kya hai aur iske liye aavedan kaise kare। और यदि आपको इस लेख से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट में उस बारे में पूंछ सकते हैं, जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा।

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